भारत में गैर-आवासीय भारतीयों (NRI) के लिए कृषि भूमि खरीदने के नियम बहुत सख्त हैं। यदि उन्हें भारत में कृषि भूमि खरीदनी है तो इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) की दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। एग्रीकल्चर लैंड खरीदने पर प्रतिबंध भारत में कृषि भूमि खरीदने के लिए एनआरआई को अनुमति नहीं है। कृषि भूमि में बागान संपत्ति यह फार्महाउस भी शामिल हैं। यदि उन्हें इसके बाद भी संपत्ति खरीदनी है तो आरबीआई से संपर्क करना होगा। इस मामले में एनआरआई को मिल सकती है भारत में कृषि भूमि यदि किसी एनआरआई को विरासत में कृषि भूमि प्राप्त होती है तो वह उसे स्वीकार कर सकता है। ऐसी कृषि भूमि पर फिर एनआरआई को मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि वह इस भूमि को बेचना चाह तो उसके लिए उन्हें कुछ विशेष नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। जैसे आरबीआई की अनुमति लेना, भारतीय नागरिकों को ही भूमि बेचना आदि। यह संपत्तियां खरीद सकते हैं एनआरआई भारत में एनआरआई को आवासीय और कमर्शियल संपत्ति खरीदने की अनुमति है। इसके लिए भी उन्हें फेमा और आरबीआई के नियमों का पालन करना होता है। उन्हें संपत्ति खरीदने के लिए भुगतान एनआरआई खाते या विदेशी मुद्रा के माध्यम से करना होगा। सभी दस्तावेज करने होंगे पूरेजब भी कभी एनआरआई भारत में कोई संपत्ति खरीद है तो उन्हें स्पष्ट टाइटल की जांच करनी होगी साथ ही सभी कानूनी दस्तावेजों को पूरा करना होगा। इसके अलावा उन्हें इस बात कि जानकारी होनी चाहिए कि संपत्ति की बिक्री या किराए से होने वाली आय पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) लागू होती है। ऐसे मामले में उन्हें भारत में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है। राज्य के अनुसार हो सकते हैं अलग-अलग नियम भारत में भूमि संबंधित कानून और राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए यह भी हो सकता है कि एनआरआई को कुछ राज्य में ज्यादा प्रतिबंधों का पालन करना पड़े। जैसे गुजरात में केवल किसान ही कृषि योग्य भूमि खरीद सकते हैं।
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