दरअसल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र से एक रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सगी मौसी के बेटे ने पहले अपनी बहन को जहर खाकर आत्महत्या करने की धमकी दी और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, आरोपी उसे बहला-फुसलाकर दिल्ली और फिर मुंबई ले गया, जहां उसने दोबारा घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। अब एडीजे एफटीसी प्रथम हरिकेश कुमार की अदालत ने आरोपी विकास को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और ₹20,000 का जुर्माना लगाया है।
कैसे हुआ इस जघन्य अपराध का खुलासा? पीड़िता ने 1 अगस्त 2022 को अहमदगढ़ थाने में दी गई शिकायत में बताया कि 17 जून 2022 को आरोपी विकास, जो दिल्ली का निवासी है, गांव आया था। उसने पहले पीड़िता को बहला-फुसलाया और खेत में ले गया। वहां उसने जहर खाकर जान देने की धमकी देकर दुष्कर्म किया और फिर उसे घर छोड़कर फरार हो गया। कुछ दिनों बाद आरोपी पीड़िता को दिल्ली ले गया और फिर मुंबई। वहां भी उसने उसे बार-बार प्रताड़ित किया और शारीरिक शोषण किया।
विरोध करने पर जबरन खिला दिया जहर! जब पीड़िता ने विकास का विरोध किया, तो उसने उसे जबरन जहर खिला दिया और खुद भी जहर खा लिया। किसी तरह मुंबई के डॉक्टरों ने दोनों की जान बचाई। इसके बाद दोनों दिल्ली लौट आए।
पीड़िता के पिता ने दिल्ली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पीड़िता घर पहुंची, तो उसने अपने परिवार को पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी।
कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा! अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई।
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