जयपुर: भजनलाल सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के लिए भी दीपोत्सव पर्व पर बड़ी सौगात देने की घोषणा की गई है। इसके तहत निशुल्क इलेक्ट्रोनिक पावर व्हीलचेयर दी जाएगी। फिलहाल इसके आवेदन करने की तिथि 31 अक्टूबर कर रखी गई है लेकिन सरकार की ओर से इसके लिए कुछ नियम एवं शर्ते भी रखी गई। योजना में बनाए गए नियमों के अंदर आने वाला विशेष योग्यजनों को निशुल्क एवं एक लाख तक की वित्तीय सहायता का लाभ ले पाएगा। इस प्रकार मिलेगी सौगातइस बारे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उप निदेशक प्रियंका पारीक ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से बजट घोषणा 2024-25 की की अनुपालना में मांसपेशीय दुर्विकास पीडित विशेष योग्यजनों को व्हील चेयर क्रय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान रखा गया है। मांसपेशीय दुर्विकास पीडित विशेष योग्यजनों को व्हील चेयर क्रय के लिए मिलेगी 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। बताया जा रहा है कि मिलने वाली वित्तीय सहायता में पावर व्हील चेयर आसानी से क्रय हो सकती है। इधर, योजना का लाभ उठाने के लिए निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा दिशा-निर्देश जारी हो चुके है। योजनान्तर्गत राजस्थान राज्य के हर आयु के मूल निवासी किसी भी प्रकार के मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित विशिष्ठ विकलांगता पीला अथवा नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक विशेष योग्यजन को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के संबंध में आवेदन पत्र एवं आवश्यक दिशा-निर्देश निदेशालय की वेबसाईट WWW. dsap.rajasthan.gov.in एवं जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त किए जा सकते हैं। इनको मिलेगा योजना का लाभआवासी मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित पीला (40 प्रतिशत से 79 प्रतिशत तक) नीला (80 प्रतिशत से 80 प्रतिशत से अधिक) से पीडि़त विशेष योग्यजनों को चलने की क्षमता प्रदान कर आत्म निर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। यहा से आवेदन पत्र लेने के बाद जमा होंगेइलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर हेतु आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्थानीय जिला कार्यालय एवं ब्लॉक स्थित कार्यालयों से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ मूल निवास एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र सहित संबंधित कार्यालय में जमा कराए जा सकेगें।
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