कटिहार: कटिहार व्यवहार न्यायालय ने एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड में शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। प्राणपुर थाना क्षेत्र के लाभा गांव में पत्नी और दो मासूम बेटियों को जिंदा जलाकर मार डालने के मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी पति मो. ताहिर को फांसी की सजा और उसकी मां यानी सास आदीशन खातून को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसलायह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी ने एसटी 132/22 के तहत दिया। लोक अभियोजक शंभू प्रसाद के अनुसार, सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं, इस केस में शामिल अन्य दो अभियुक्त भैसुर (जेठ) जुमराती और अजमेर को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया। हत्या के बाद शव छुपाने का भी दोषी पाया गया आरोपीमुख्य सजा के अतिरिक्त, शव को छिपाने के आरोप में मो. ताहिर को 7 वर्ष की और उसकी मां को 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 11 गवाहों की गवाही से हुआ अभियोजन पक्ष मजबूतइस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष ने 4 गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया। सभी गवाहियों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने ताहिर और उसकी मां को दोषी ठहराया। दहेज प्रताड़ना से शुरू हुई थी दर्दनाक कहानीमृतका रीना खातून के भाई मो. अब्दुल मतीन ने प्राणपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि रीना की शादी 10 साल पहले मो. ताहिर से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर रीना को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। कई बार सामाजिक पंचायतों में समझौते की कोशिश हुई, लेकिन हर बार ताहिर का परिवार अपने वादे से पीछे हट गया। वादी ने फैसले को बताया इंसाफ की जीतफैसले के बाद वादी मो. अब्दुल मतीन ने संतोष जताते हुए इसे 'न्याय और इंसाफ की जीत' बताया। उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह फैसला उन पीड़ित परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है, जो अब भी न्याय की राह देख रहे हैं।
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