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Central Government Gift : पेंशन के लिए बदले नियम, आप भी जानें Unified Pension Scheme की पूरी डिटेल

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News India Live, Digital Desk: Central Government Gift : केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है जो प्रतिनियुक्ति (deputation) पर या विदेशी सेवा में ऐसी जगहों पर काम कर रहे हैं जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। वित्त मंत्रालय ने अब उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने के लिए 'फॉर्म A2' भौतिक रूप से जमा करने की सुविधा दी है। आसान भाषा में कहें तो, अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं और UPS का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप अपना भरा हुआ फॉर्म अपनी मूल संस्था के नोडल ऑफिस में जमा कर सकते हैं। फिर नोडल ऑफिस सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) सिस्टम के जरिए आपका माइग्रेशन UPS में कर देगा।यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को लाई थी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों पर लागू होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी अभी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में हैं, उनके पास भी UPS में जाने का विकल्प है। इस योजना को ठीक से लागू करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नियम भी बना दिए हैं। NPS के तहत आने वाले पात्र कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोग, जो UPS को चुनना चाहते हैं, उनके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है
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