News India live, Digital Desk: Rules For Construction Of Building Near State Highway : घर बनाना एक महत्वपूर्ण और महंगा काम होता है, जिसमें लोग अपने जीवनभर की कमाई लगाते हैं। यह केवल पैसों की ही नहीं, बल्कि भावनाओं की भी बात होती है। ऐसे में यदि मकान निर्माण में कोई कानूनी चूक हो जाए और उसे अवैध घोषित कर दिया जाए, तो उसका गिराया जाना बेहद पीड़ादायक होता है। इसलिए जरूरी है कि आप घर बनाते समय सभी कानूनी औपचारिकताओं का ध्यान रखें।
अक्सर लोग चाहते हैं कि उनका घर सड़क या हाईवे के नजदीक हो, जिससे जमीन की कीमतें भी अधिक होती हैं। लेकिन हाईवे के बहुत नजदीक निर्माण करने से गंभीर कानूनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
हाईवे से घर की दूरी के नियमभूमि नियंत्रण नियम, 1964 के अनुसार, राष्ट्रीय या प्रांतीय हाईवे की मध्य रेखा से ग्रामीण या कृषि क्षेत्र में घर की दूरी कम से कम 75 फीट होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में यह दूरी घटकर 60 फीट होती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग की सेंट्रल लाइन से 40 मीटर की दूरी के अंदर कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा। 40-75 मीटर की दूरी में निर्माण के लिए आपको एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) से विशेष अनुमति लेनी होगी।
- हाईवे के नजदीक रहने पर गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ सकता है, जिससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
- अधिक ट्रैफिक के कारण ध्वनि प्रदूषण भी समस्या बन सकता है।
- हाईवे के नजदीक होने से गोपनीयता और सुरक्षा पर खतरा हो सकता है।
- मकान निर्माण से पहले स्थानीय नगरपालिका या नगर निगम में जाकर नियमों की पूरी जानकारी लें।
- सभी जरूरी विभागों से आवश्यक NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करें।
- रोड या हाईवे के नजदीक प्लॉट लेने से पहले उसकी दूरी संबंधी नियमों का सही-सही आकलन कर लें।
इन सावधानियों और नियमों का पालन करके आप भविष्य में किसी भी कानूनी परेशानी से बच सकते हैं और अपना सपना घर सुरक्षित तरीके से बना सकते हैं।
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