PC: anandabazar
एक 60 वर्षीय शिक्षक को सातवीं कक्षा की छात्रा से बलात्कार के आरोप में अदालत ने दोषी ठहराया है। उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला आठ साल से चल रहा है।
यह घटना तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले के राजेंद्रनगर में हुई। पीड़ित लड़की अपने माता-पिता के साथ वहीं एक इमारत में रहती थी। 2017 में वह 12 साल की थी। आरोपी उस इमारत में ट्यूशन पढ़ाता था। लड़की के माता-पिता ने उसे उसी ट्यूशन क्लास में दाखिला दिला दिया ताकि दूर ना जाना पड़े। 3 दिसंबर, 2017 को उसके माता-पिता लड़की को छोड़कर किसी खास काम से चेन्नई चले गए। चार्जशीट के अनुसार, उस रात लड़की ने अपनी माँ को फोन करके बताया कि शिक्षक ने ट्यूशन क्लास में उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। उस समय बाकी लोगों को उसने छुट्टी दे दी थी। लेकिन लड़की को बाहर नहीं जाने दिया।
अगली सुबह खबर मिलने पर लड़की के माता-पिता वापस लौटे। उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। शुरुआत में इंस्पेक्टर वी. उमेंदर ने शिक्षकों के खिलाफ जाँच का नेतृत्व किया। बाद में सहायक पुलिस आयुक्त के. अशोक चक्रवर्ती ने जाँच की और समय पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। तेलंगाना की विशेष अदालत ने आरोपी शिक्षक को दोषी पाया है। न्यायाधीश ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा, अदालत ने पीड़ित लड़की के परिवार को 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है।
You may also like
धनतेरस पर्व पर वाराणसी के बाजारों में जमकर हुई धनवर्षा, 3000 करोड़ से पार कारोबार
संभल में कार बनी आग का गोला, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान
जेएसएलपीएस कर्मियों को दीपावली में मिले अक्टूबर माह का मानदेय : साह
शहर में बरसा धन, व्यापारियों के चेहरे खिले
किसान, गरीब, महिला और वंचित वर्गों की सरकार है मप्र सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव