इंटरनेट डेस्क। देश की सरकार लोगों को पेंशन प्रदान करती हैं, चाहे फिर रिटायर सरकारी कर्मचारी हो या फिर देश में कमजोर तबके वाले लोग। पेंशन ही इन लोगों के जिंदगी का एक मात्र सहारा होती है। लेकिन आपको बता दें देश में पेंशन को लेके कई नियम बनाए गए हैं। आपको बता दें अगर कोई पेंशनधारी कई महीने तक अपनी पेंशन नहीं निकालता हैं तो ऐसी स्थिति में मृतक माना जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं कितने महीनों तक पेंशन ना निकाली जाए तो पेंशनधारक को मृतक घोषित किया जा सकता है।
कितने महीने में निकाले
पेंशन धारकों के लिए सरकार की ओर से कुछ नियम तय किए गए हैं, आपको बता दें सरकार के रिकॉर्ड में पेंशनधारकों की पहचान और एक्टिविटी का ट्रैक रखना जरूरी होता है। अगर कोई पेंशनधारी लगातार 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त तक अपनी पेंशन नहीं निकालता तो उसे सिस्टम में संदिग्ध मान लिया जाता है।
घोषित कर दिया जाता हैैं मृत
कई बार इसे आधार बनाकर संबंधित व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया जाता है और पेंशन रोक दी जाती है। ऐसा फ्रॉड रोकने और रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए किया जाता है। इस परेशानी से बचने के लिए जरूरी है कि पेंशनधारक समय-समय पर पेंशन निकालते रहें।
pc-
You may also like
ग्रेटर नोएडा: भूकंप और औद्योगिक आपदा से निपटने को लेकर 5 जगहों में मॉक ड्रिल
'विश्व स्तनपान सप्ताह' केवल हेल्थ कैंपेन नहीं, मां और शिशु के जीवन को सशक्त बनाने का संकल्प: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी
पीएम किसान की 20वीं किस्त से पहले खुशखबरी, बिना फार्मर आईडी भी किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये
रामलीला के आयोजन को भव्य बनाने को कमेटी की बैठक आयोजित
बाढ़ के बीच मगरमच्छ की दस्तक से गांव में दहशत, वन विभाग से मदद की गुहार