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भर्ती घोटाले में फंसे तृणमूल विधायक को नहीं मिली जमानत, न्यायिक हिरासत 18 नवंबर तक बढ़ी

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कोलकाता, 06 नवंबर (Udaipur Kiran) . West Bengal में स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस विधायक जीवन कृष्ण साहा की जमानत याचिका गुरुवार को विशेष अदालत ने खारिज कर दी.

ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर इस घोटाले की जांच शुरू की थी. एजेंसी का दावा है कि अब तक 238 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) जब्त की जा चुकी है.

कोलकाता के बिचार भवन स्थित विशेष अदालत ने साहा की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 18 नवंबर तक बढ़ा दी. अदालत ने यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया में साहा की कथित संलिप्तता के प्राथमिक साक्ष्य मिलने के आधार पर दिया. यह अनियमितताएं राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी बताई गई हैं.

उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने West Bengal स्कूल सर्विस कमीशन (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा नियुक्त 25 हज़ार 500 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी. सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को “धोखाधड़ी” करार दिया था.

ईडी ने 26 अगस्त को मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान विधानसभा क्षेत्र से विधायक जीवन कृष्ण साहा को उनके आवास पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले उन्होंने दीवार फांदकर फरार होने की कोशिश भी की थी, लेकिन ईडी अधिकारियों ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया.

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(Udaipur Kiran) / धनंजय पाण्डेय

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