-बरहरा थाना जलालपुर में जानवरों के खेत में जाने को लेकर दो पक्षों में हुआ था खूनी संघर्ष
Prayagraj, 19 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2006 में हमीरपुर, थाना जलालपुर, ब्रह्म गांव में खेत में जानवर घुसने से दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की चर्चित घटना के मुख्य आरोपित की जमानत मंजूर कर ली है.
संघर्ष में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मुख्य आरोपित प्रेमचंद्र समेत 2 अन्य लोगों को जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर ने वर्ष 2018 में आजीवन कारावास (कठोर दंड) की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है.
आरोपित की तरफ से अधिवक्ताओं ने बहस करते हुए हाईकोर्ट में बताया कि संघर्ष दोनों पक्षों के बीच हुआ था. जिसमें दोनों तरफ से कई लोग शामिल थे. आरोपित को जेल में लगभग 20 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है तथा वह गंभीर स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित है.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
कहानी एक ऐसी महिला की जिसने टाटा की कंपनी को` बचाने के लिए बेच दिया था अपना बेशकीमती हीरा
पति-बच्चों को छोड़ जिस प्रेमी संग भागी, उसने जो हाल` किया वो जानने लायक है
अनोखी Love Story: दो लड़कियों को आपस में प्यार, 7` साल की दोस्ती के बाद मंदिर में लिए 7 फेरे
उपराज्यपाल ने लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली
इस महिला ने शरीर के एक जगह छोड़ कर पूरे` शरीर पर बना दिया टैटो , पहले थी दूध सी सफेद, अब हो गई नीली